32 इंच तक के टीवी, पावर बैंक जैसी 17 वस्तुएं और 6 सेवाएं सस्ती हुईं


* 22 दिसंबर को घटाई गईं जीएसटी की दरें लागू
* जीएसटी काउंसिल ने 7 वस्तुएं 28% स्लैब से बाहर की थीं
* मूवी टिकट, टायर, स्पेयर पार्ट्स डिजिटल कैमरा सस्ते हुए
नई दिल्ली. आम आदमी के इस्तेमाल की 17 वस्तुओं और छह सेवाओं पर घटी जीएसटी की दरें मंगलवार से लागू हो गई हैं। इससे 32 इंच तक के मॉनिटर-टीवी, मूवी टिकट, टायर, कुछ स्पेयर पार्ट्स, लीथियम आयन बैटरी वाले पावर बैंक, डिजिटल कैमरा, वीडियो गेम कंसोल जैसे सामान सस्ते होंगे।
28% टैक्स स्लैब में अब सिर्फ 28 वस्तुएं बचीं
1. जीएसटी काउंसिल ने 22 दिसंबर को सात वस्तुओं को 28% स्लैब से बाहर कर दिया था। इसमें अब 28 आइटम बचे हैं। वाहनों की पुली, ट्रांसमिशन शाफ्ट्स और क्रैंक्स, गियर बॉक्स, 32इंच तक के मॉनिटर और टीवी स्क्रीन, रबर के रिसोल हुए या पुराने न्यूमेटिक टायर, लीथियम आयन बैटरी वाले पावर बैंक, डिजिटल कैमरा और वीडियो कैमरा रिकॉर्डर, वीडियो गेम कंसोल और अन्य गेम तथा खेल से जुड़े कुछ उपकरणों पर अब 28% के बजाय 18% टैक्स लगेगा।
दिव्यांगों के उपयोगी कलपुर्जे और एसेसरीज भी सस्ते
2. इन पर 5% टैक्स : दिव्यांगों के लिए उपयोगी कलपुर्जे एवं एसेसरीज, प्राकृतिक कॉर्क, वॉकिंग स्टिक, फ्लाई एश ब्लॉक, मार्बल के मलबे।
इन पर 12% टैक्स : कॉर्क और प्राकृतिक कॉर्क के उत्पाद।
3. ये चीजें हुईं टैक्स फ्री
म्यूजिक बुक, पानी में उबाली गई या स्टीम की गई फ्रोजन, ब्रांडेड और कंटेनर में बंद सब्जियां,सल्फर डॉई ऑक्साइड गैस या इसी तरह की अन्य वस्तुओं में संरक्षित कर रखी गई और तत्काल उपभोग वाली सब्जियों पर जीएसटी नहीं लगेगा।
4. शुरुआत में 226 वस्तुएं-सेवाएं 28% टैक्स के दायरे में थीं। अब सिर्फ 28 बची हैं। सबसे ज्यादा 517 वस्तुएं 18% स्लैब में हैं। 0% स्लैब में 183, 5% स्लैब में 308, 12% स्लैब में 178,जबकि 18% स्लैब में 517 वस्तुए-सेवाएं हैं।

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