नियामक समिति द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क वसूलने वाले विद्यालयों पर करेगें कार्यवाही



*  बच्चों के भविश्य से खिलवाड़ करने वालो को बक्षा नही जायेगा।
िशक्षा बच्चों का जन्म सिद्व अधिकार है अधिक फीस वसूली बच्चों के शैक्षिक केरियर से खिलवाड़ करने वाले विद्यालयों के विरूद्व हर दशामें कार्यवाही की जायेगी।
यह निर्दे जिलाधिकारी ने आज कलेक्टेªट सभागार में आयोजित शुल्क नियामक समिति की बैठक में शुल्क आदि की समीक्षा करते हुये अधिकारियों को दिये। उन्होने तल्ख लहजे में कहा कि बच्चे दे के भविश्य है। उनकी परवरि करना हम सब की जिम्मेदारी है उनके िशक्षा के स्तर को मजबूत बनाना न केवल अभिभावको का दायित्व है बल्कि िशक्षक संस्थाओ की भी बड़ी जिम्मेदारी है इसलिये अधिकारी ये सुनिष्चित करले कि कोई भी िशक्षण संस्था शुल्क नियामक समिति द्वारा निर्धारित किये गये शुल्क से अधिक शुल्क किसी भी दशा में बच्चों से न वसूले।
बैठक में समिति को प्राप्त 06 विद्यालयों के प्रकरणों चिल्ड्रन अकादमी विजयनगर गाजियाबादएमेटी इण्टरनेनल स्कूल वसुन्धरा सैक्टर-1 गाजियाबाद दिल्ली पब्लिक स्कूल इन्दिरापुरम गाजियाबाद। सेठ आनन्दराम जयपुरिया स्कूल सैक्टर-14 वसुन्धरा गाजियाबाद। दिल्ली पब्लिक स्कूल सिद्वार्थ विहार गाजियाबाद एवं सनवैली इन्टर नैनल स्कूल वैशाली गाजियाबाद पर चर्चा की गयी। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को जयपुरिया विद्यालय का पक्ष दिनांक 09.01.2019 को सुनने के निर्दे दिये। अधिक फीस वसूली के कारण अभिभावकों को बच्चों के शैक्षिक विकास में उत्रोत्र मजबूती लाने में समस्याओं का सामना करना पड रहा है। उन्होने कहा कि विद्यालयों के प्रबन्धक व पा्रचार्यगण यह सुनिष्चित कर ले कि निर्धारित तिथि तक हर दशा में समिति के समक्ष शुल्क दस्तावेज प्रस्तुत कर दे। यदि इस कार्य में विलम्ब किया गया तो कार्यवाही सुनिष्चित की जायेगी।
बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्वजिला विद्यालय निरीक्षकडी0पी0एस0 स्कूल की प्रचार्या व शुल्क नियामक समिति के सदस्य उपस्थित रहे।   

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