गुजरात दंगा/ नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई जनवरी तक टली


2002 में गुलबर्ग सोसायटी में भड़के दंगों में कांग्रेससांसद एहसान जाफरी समेत 69 लोगों की हत्या हुई थी

एसआईटी ने फरवरी 2012 को क्लोजर रिपोर्ट दायर करमोदी को क्लीन चिट दी थी

दिवंगत सांसद की पत्नी जकिया जाफरी ने अब सुप्रीमकोर्ट में याचिका दायर की

गुजरात हाईकोर्ट ने पिछले साल जकिया की याचिकाखारिज कर दी थी

नई दिल्ली. 2002 के गुजरात दंगों के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को जांच में क्लीन चिट दिएजाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जनवरी के तीसरे हफ्ते तक के लिए टाल दीगई। यह याचिका कांग्रेस के सांसद रहे एहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी ने दायर की है।गोधराकांड के बाद अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसायटी में भी हिंसा हुई थी। इसमें एहसान की मौत हो गईथी।

27 फरवरी 2002 को गोधरा में साबरमती ट्रेन के कोच में आग लगा दी गई थी। इसमें 59 लोगों की मौतहो गई थी। मारे गए ज्यादातर लोग अयोध्या से लौट रहे कारसेवक थे। इस घटना के बाद गुजरात में दंगेभड़क गए थे। इनमें करीब 1000 लोगों की जान चली गई थी।

गोधरा कांड के अगले दिन हुए थे दंगे

गोधराकांड के अगले दिन 28 फरवरी 2002 को अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसायटी में दंगाइयों ने कांग्रेससांसद जाफरी समेत 69 लोगों की हत्या कर दी थी। घटना के बाद सोसायटी से 39 लोगों के शव मिले थे।बाकी 30 लोगों के शव नहीं मिलने पर सात साल बाद उन्हें मृत मान लिया गया था। गुलबर्ग सोसायटी में28 बंगले और 10 अपार्टमेंट हैं। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी ने गुलबर्ग सोसायटी केस कीदोबारा जांच की थी। एसआइटी ने इस मामले में 66 लोगों को गिरफ्तार किया था।

जकिया का आरोप, फोन करने पर भी कोई बचाने नहीं आया

जकिया जाफरी का आरोप है कि दंगा भड़कने के दौरान उनके पति वरिष्ठ नेताओं और पुलिस अफसरों कोफोन करते रहे, लेकिन गुलबर्ग साेसायटी तक मदद नहीं पहुंची और दंगाइयों को रोका नहीं जा सका। दंगोंके वक्त मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। एसआईटी ने 8 फरवरी 2012 को क्लोजर रिपोर्ट दायर की। इसमेंमोदी और अन्य अफसरों को क्लीन चिट दी गई। इसके खिलाफ जकिया जाफरी की याचिका को दिसंबर2013 में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट और 2017 में गुजरात हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया था।

पहले 2 बार टल चुकी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने जकिया की याचिका 13 नवंबर को मंजूर की थी। सुनवाई 19 नवंबर को तय हुई। 19 नवंबरको समय की कमी की वजह से इसे 26 नवंबर तक बढ़ाया गया। हालांकि, बाद में कोर्ट ने कहा कि इसकीलिस्टिंग गलत हुई। अब इस पर 3 दिसंबर को सुनवाई होगी।

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