सिख विरोधी दंगा- सज्जन कुमार कांग्रेस नेता समेत 4 दोषियों को उम्रकैद की सजा



सज्जन कुमार निचली अदालत से बरी हुए थे। 

सज्जन कुमार दिल्ली के राजनगर में 5 सिखों की हत्या के मामले में दोषी 

1984 के सिख विरोधी दंगों में करीब 3000 लोगों की जान गई थी 

सज्जन सिंह को 2013 में निचली अदालत ने बरी किया था 

नई दिल्ली. 1984 के सिख दंगों के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद सज्जन कुमार समेत चार लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई। उन पर आपराधिक साजिश और दंगा भड़काने का आरोप है। इस मामले में उन्हें निचली अदालत से राहत मिली थी। कोर्ट ने सज्जन कुमार को 31 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश दिया है। 

सज्जन के अलावा जिन तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई उनमें, कैप्टन भागमल, गिरधारी लाल और कांग्रेस के पार्षद बलवन खोखर शामिल हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले में दो अन्य दोषियों की सजा तीन से बढ़ाकर 10 साल कर दी है। 

गवाह ने पहचान लिया था सज्जन को 

पिछले महीने पटियाला हाउस कोर्ट में मामले में गवाह चाम कौर ने सज्जन को पहचान लिया था। चाम कौर का कहना था कि घटनास्थल पर मौजूद सज्जन ने कहा था कि हमारी मां (इंदिरा गांधी) का कत्ल सिखों ने किया है, इसलिए इन्हें नहीं छोड़ना है। बाद में उसी भीड़ ने उकसावे में आकर मेरे बेटे और पिता का कत्ल कर दिया। 

5 सिखों की हत्या के मामले में हुई सजा 

1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देशभर में सिख विरोधी दंगे फैले थे। इस दौरान दिल्ली कैंट के राजनगर में पांच सिखों केहर सिंह, गुरप्रीत सिंह, रघुविंदर सिंह, नरेंद्र पाल सिंह और कुलदीप सिंह की हत्या हुई थी। केहर सिंह की विधवा और गुरप्रीत सिंह की मां जगदीश कौर ने शिकायत दर्ज कराई थी। 

नानावटी आयोग ने की थी सीबीआई जांच की सिफारिश 

पीड़ित परिवार की शिकायत और न्यायमूर्ति जीटी नानावटी आयोग की सिफारिश के आधार पर सीबीआई ने 2005 में इस मामले में सज्जन कुमार, कैप्टन भागमल, पूर्व विधायक महेंद्र यादव, गिरधारी लाल, कृष्ण खोखर और पूर्व पार्षद बलवंत खोखर के खिलाफ मामला दर्ज किया था। सीबीआई ने सभी आरोपियों के खिलाफ 13 जनवरी 2010 को आरोपपत्र दाखिल किया था। 30 अप्रैल 2013 को सज्जन कुमार को निचली अदालत ने बरी कर दिया। मामला हाईकोर्ट पहुंचा।

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